Ranchi : हेमंत सरकार गिराने के कथित मामले में कैश लेने के आरोपी कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस केस के सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 24 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने राजेश कच्छप की याचिका स्वीकार कर ली है.
यहां बता दें कि कांग्रेस के खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विधायक अनूप सिंह द्वारा कैश कांड में कराई गई जीरो FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राजेश कच्छप ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में हुई. विधायक राजेश कच्छप की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने कोर्ट में बहस की.
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