Ranchi : जमशेदपुर की कंपनी भालोटिया इंजीनियरिंग वर्कर्स को दी गयी वापस ली जाएगी. जांच के बाद इसका फैसला लिया गया है. जांच में साबित हुआ कि ली गयी जमीन सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत आती थी. उक्त 5.63 एकड़ जमीन मूल रैयत बिजॉय सिंह को वापस की जाएगी. उनकी शिकायत सही पायी गयी कि जमीन सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत आती है. उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि लेने के बाद इसका उपयोग दूसरे विषय के लिए किया गया था.
सीएम ने मंत्री चंपई सोरेन को बनाया था पीठासीन पदाधिकारी
इस मामले की जांच के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री चंपई सोरेन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया था. सीएनटी एक्ट 1908 के तहत जमीन से संबंधित जांच करने का निर्देश दिया था. इस मामले में मिली शिकायत के बाद चंपई सोरेन ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में जांच की. इससे पहले अन्य मामले में इसी साल फरवरी में बड़कागांव में भी जमीन वापसी हुई थी. सरायकेला खरसावां में भी सरकार से वापस ली गयी थी जमीन.