Ranchi : शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया कि बची हुई वेकेंसी को तीन माह में पूरी करें. वेकेंसी मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरी करें. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है वह सभी अभ्यर्थी सुरक्षित हैं. सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
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