Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में आज बुधवार को हार्डकोर नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चांद की अदलात ने राज्य सरकार और प्रार्थी की दलीलें सुनी. इसके बाद कोर्ट ने भीखन गंझू को जमानत दे दी. देश विरोधी गतिविधि और प्रतिबंधित हथियार रखने से जुड़े मामले में भीखन गंझू को कोर्ट से बेल मिली है. भीखन गंझू के खिलाफ हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाने में कांड संख्या 114 /2017 दर्ज है. प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 385,387,34 और ARMS एक्ट की धारा 27,CLA की धारा 17 और UAPA ACT की धारा 10 और 13 लगायी गयी है.
2022 में रांची पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है. भीखन उग्रवादी समूह टीपीसी का कमांडर है. पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग के केस में भी भीखन गंझू आरोपी है.
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