- कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
Ranchi : झारखंड में अगले वर्ष होनेवाले 48 नगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है. बुधवार को हुई हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुए झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. अब इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. संशोधित प्रस्ताव में से अधिनियम 2011 की धारा 27 (ख) और (ग) में रोटेशन यानी चक्रानुक्रम शब्द और 27 (च) में वर्णित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति को विलोपित किया गया है. निकायों के आरक्षण रोस्टर में बदलाव जनसंख्या के आधार पर होगा. यह प्रस्ताव नगर विकास विभाग का था. कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
राज्य में तीन निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे
कैबिनेट में उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग द्वारा लाए जाने वाले तीन निजी विश्वविद्यालय संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी. इन विश्वविद्यालयों के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में तीन विधेयक पेश करेगी. तीन विधेयकों के नाम हैं…
- बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022
- जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022
- सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022
कोर्ट फीस चार्ज की दर में संशोधन
कैबिनेट की बैठक में न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न वादों पर लगने वाले कोर्ट फीस चार्ज की दर में संशोधन करने के विधि विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी. संशोधन के लिए सरकार ने राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमिटी बनायी थी. कमिटी की अनुशंसा पर जो कोर्ट फीस में संशोधन हुआ है. उसमें अब शामिल हैं..
- सूट वैल्यू 100 से 5000 रुपए तक वर्ष 1995 से प्रचलित दर से
- सूट वैल्यू 5000 – 50000 तक में दो गुणा निकटवर्ती दर से
- सूट वैल्यू 50,000 से 5 लाख तक में 6500 रुपए और 3 प्रतिशत
- सूट वैल्यू 5 लाख से 20 लाख तक में 20,000 रुपए और 3 प्रतिशत
- सूट वैल्यू 20 लाख से 1 करोड़ तक में 65,500 रुपए और 0.5 प्रतिशत
- सूट वैल्यू 1 करोड़ रुपए से अधिक में 1.05 लाख और 0.3 प्रतिशत
जलापूर्ति के लिए जल दर निर्धारित
कैबिनेट में राज्य में सतही जल स्त्रोतों से जलापूर्ति के लिए जल दर निर्धारित करने के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी गयी है. अब जल दर की गणना प्रति हजार लीटर से की जाएगी. दर के लिए तीन तरह के जलस्त्रोतों का जिक्र किया गया है.
जल उपयोग का प्रयोजन | प्राकृतिक जलस्त्रोत | जलाशय | निर्मित नहर |
औद्योगिक ईकाईयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग के लिए दर | 4.5 | 13 | 32 |
पेयजल व म्यूनिसिपल उपयोग के लिए | |||
औद्योगिक ईकाईयों, निजी संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपयोग | 4.3 | 4.3 | 16 |
नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र, माडा-धनबाद, माडा-हजारीबाग | 3.8 | 3.8 | 6.5 |
ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती राज संस्थानों और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा उपयोग | 0 | 0 | 4.3 |
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- राज्य में ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से ई गवर्नेस सर्विस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होगा. इस प्रस्ताव पर 37.26 करोड़ खर्च होगा. इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली स्वीकृति
- सुरंगी जलाशय योजना के पुनरूद्धार के लिए 44.80 करोड़ की स्वीकृति.
- अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति
- रामगढ़ के गोला प्रखंड के बरलंगा थाना क्षेत्र के नेमरा गांव में मोबाइल टॉवर लगाने के प्रस्ताव के लिए बीएसएनएल के मनोनयन के प्रस्ताव की स्वीकृति.
- नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के नियमित कर्मचारियों को विशेष दिल्ली भत्ता देने के प्रस्ताव की स्वीकृति.
- दुमका के सरैयाहाट अंचल के मौजा-हरलाटांड़ में 3.528 एकड़ जमीन को 8.77 करोड़ की अदायगी पर मोहनपुर-हंसडीहा नई बड़ी रेल लाइन निर्माण के लिए देने की स्वीकृति.
- राज्य गठन से पहले उग्रवादी हिंसा में मारे गए पुरन महतो के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति.
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