Kolkata : पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किये. हाई कोर्ट ने पुलिस को हिंसा के सभी पीड़ितों के मामले दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य की ममता सरकार को पीड़ितों को इलाज और राशन मुहैया कराने को कहा. भले ही उनके पास राशन कार्ड न उपलब्ध हो.
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हिंसा से संबंधित स दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश
इसी के साथ हाई कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कमांड अस्पताल कोलकाता में दूसरी अटॉप्सी कराये जाने के आदेश भी दिया है. कोर्ट ने इस मामले में जाधवपुर के डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये. कोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है.
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राष्ट्रीय मानवाधिकार की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई 13 जुलाई को
बता दें कि चुनाव बाद हिंसा मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार की जांच रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. हाई कोर्ट ने आयोग को समिति गठित कर राज्य में चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए कहा था. बंगाल में दो मई को सामने आये नतीजों में सत्तारूढ़ टीआमसी ने बड़ी जीत दर्ज की थी.
293 सीटों में से टीएमसी ने 213 में जीत का परचम लहराया. जबकि भाजपा को 77 सीटें मिली थी. चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही राज्य में हिंसा की खबरें आने लगीं. इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था.
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