Ranchi: PIL मैनेज करने में लिए कैश लेने के आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली. कोर्ट ने बेल पिटिशन पर सुनवाई करते हुए ED से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके लिए ED को 4 नवंबर तक का समय दिया है. अब राजीव कुमार की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई.
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बता दें कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है. बता दें कि 1 अक्टूबर को रांची ED की विशेष कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाईकोर्ट से बेल देने की गुहार लगायी है.
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