Ranchi: सेंट्रल यूनिवर्सिटी में AC खरीद घोटाला में केवल चौहान और केपी महन्ता को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों दोषियों को विभिन्न धराओं में अधिकतम दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं दोषियों को अधिकतम पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कर्मचारी रहे श्याम नारायण सिन्हा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बता दें कि वर्ष 2014 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसी की खरीदारी की गई थी. जिसमें साढ़े तीन लाख रुपये के घोटाले का आरोप इन लोगों पर लगा था.
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