NewDelhi : केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोनावायरस गाइडलाइंस 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गयी है. साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों को देखते हुए सख्त चेतावनी जारी की गयी है. खासकर उन जिलों के लिए जहां पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, ध्यान देने को कहा गया है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रति अभी गैरजिम्मेदाराना रवैया दिखाने की जरूरत नहीं है. पत्र में यह भी कहा गया है कि त्योहारों के समय भीड़ वाले इलाकों में कोरोना के नियमों का पालन कराना सबसे जरूरी है.
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आईसीएमआर की सलाह के अनुसार सीरो सर्वे करें
इससे पूर्व केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा है कि वे आईसीएमआर की सलाह के अनुसार सीरो सर्वे करें. स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को रेडी रखने को कहा गया है. कहा गया है कि सीरोप्रीवैलेंस को लेकर जिला-स्तर पर डेटा तैयार किया जायेगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों (स्वास्थ्य) को लिखे गये एक पत्र में यह निर्देश दिये गये हैं.
SC ने एनडीएमए को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश जारी करने को कहा था
केंद्र सरकार ने बुधवार को जानकारी दी कि कोविड-19 के शिकार हुए लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिये जाने के संबंध में दिशानिर्देशों को तैयार करने को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए अनुग्रह सहायता के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करे.
उन्होंने कहा, इस निर्णय के अनुसार सभी हितधारकों के साथ मामले पर परामर्श किया जा रहा है. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एनडीएमए को कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए छह सप्ताह में दिशानिर्देश जारी करने को कहा था.