Chaibasa (Sukesh Kumar) : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी विशाल पाडेया को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 15 हजार जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में चाईबासा जिले के मुफ्फसिल थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. नाबालिग किशोरी टीवी देखने विशाल पाडेया के घर गई थी. उस वक्त आरोपी विशाल घर में अकेले था. अकेला पाकर युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने मुफ्फसिल थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी विशाल पाडेया को पोक्सो एक्ट के धारा 6 के तहत 25 साल की कठोर कारावास और 15 हजार जुर्माना, धारा 4(2) के तहत 22 साल का कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.
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