Chaibasa (Sukesh Kumar) : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2021 में एक व्यक्ति की हत्या करने के दो आरोपियों बागुन टुन्टीया एवं चोरन टुन्टीया को सोमवार को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि 27 मई 2021 को हुई इस घटना को लेकर चक्रधरपुर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था. इसमें लुपुंगबेड़ा निवासी बागुन टुन्टीया एवं चोरन टुन्टीया, दोनों भाइयों को आरोपी बनाया गया था.
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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 24 मई 2021 को रात 8 बजे चिरुबेड़ा निवासी कोड़ा खण्डैत तालाब में स्नान करने गये थे. नहाने के क्रम में ही दोनों आरोपी भाइयों ने उनपर हमला कर दिया. लाठी-डंडे और पत्थर से सिर व छाती पर कई वार किये, जिससे कोडा खण्डैत गंभीर रूप से जख्मी हो गये. घायल कोड़ा खण्डैत को ईलाज के लिए अनुमण्डल अस्पताल चक्रधरपुर ले जाया गया जहां से बेहतर ईलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया. ईलाज के क्रम में 26 मई की रात में कोड़ा की मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.