Chaibasa (Sukesh kumar) : मनोहरपुर विधानसभा के रायडीह पंचायत के मउलडीया गांव और रुधीकोचा पंचायत के जोरोबड़ी गांव कोयल नदी के किनारे बसे हुए हैं. गांव के लोगों का कहना है कि सिंचाई की सुविधा अगर हम लोगों को उपलब्ध हो जाए तो हम सभी गांव में ही खेती करेंगे. गांव के नौजवान पलायन नहीं करेंगे. दोनों ही गांव बरसात के समय टापू के समान हो जाता हैं. यहां पर आने-जाने का कच्चा रास्ता हैं. आंगनबाड़ी केंद्र में जल मीनार भी नहीं है. स्कूल में बच्चे सिर्फ भोजन करने जाते हैं. शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है.
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जनप्रतिनिधियों को इसके लिए गांव वालों ने बहुत बार आवेदन दिया पर कार्य नहीं हुआ सिर्फ आश्वासन ही मिला. झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता महेंद्र जामुदा के क्षेत्र भ्रमण के समय ग्रामीणों ने यह सारी समस्या से अवगत कराया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव मे जनप्रतिनिधियों को गांव नहीं घुसने देंगे. मौके पर प्रेमानंद चेरवा, निस्तार हेम्ब्रोम,सुसनी चेरवा,कालेब तोपनो,मनुऐल चेरवा,जयपाल चेरवा,पोथी हसंदा, सुशील हेंब्रोम अधिगम मौजूद थे.
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चाईबासा : सिंहपोखरिया गांव में सड़क निर्माण के लिए हुई बैठक
Chaibasa (Sukesh Kumar) : सदर प्रखंड के सिंहपोखरिया गांव में ग्रामीण मुंडा दीपू सिंह सवैया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बैठक में 75 ई एनएचएआई चाईबासा बायपास सड़क निर्माण के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा के आदेश से निर्गत पत्र पर चर्चा की गई. जो गांव के ग्रामीणों की हस्ताक्षरयुक्त ग्रामसभा में पारित बहुफसली कृषि भूमि को देने से इंकार करने वाले उपायुक्त को प्रेषित मांग पत्र के आधार पर ग्रामीणों को नोटिस जारी किया गया है. जिसमें से कई ऐसे ग्रामीण भी शामिल है जो वयस्क नहीं है नाबालिग है.
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विभाग द्वारा जारी नोटिस की वैधता की जानकारी हासिल करने के लिए ग्रामीणों द्वारा आमंत्रित मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट के विधि सलाहकार अधिवक्ता मोतीलाल हेंब्रम ने ग्रामीणों से कहा कि हमारा जिला न सिर्फ अनुसूचित जिला है. बल्कि कोल्हान पोड़ाहाट में पारंपरिक,सामाजिक, रूढ़िजन्य स्वशासन मानकी मुंडा प्रथा विद्यमान है, प्रचलित है. जिन मानकी मुंडा को जमीन से संबंधित कई अधिकार प्राप्त है. बल्कि कोल्हान में टाइटल सूट का सुनवाई भी विशेष कोर्ट के द्वारा की जाती है. जिसे न्याय पंच के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसलिए जिला के आला अधिकारियों को कार्यपालिका शक्ति के तहत अधिकार होने के बाद भी स्वशासन मानकी मुंडा प्रथा से परामर्श करने और सक्षम ग्रामसभा से लिखित सहमति लेने के बाद ही चाईबासा बायपास सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करने संबधी अधिसूचना जारी करना चाहिए.
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उपस्थित गुमड़ा पीढ़ मानकी शिवशंकर सवैया और अन्य मुंडा ने उनसे परामर्श नहीं करने की बात कहा है. जो कहीं न कही विधिसंगत नहीं है. खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति, सिंहपोखरिया के अध्यक्ष बलभद्र सवैया ने कहा कि जब उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को लिखित मांग पत्र प्रेषित कर हमलोगों ने अपना विचार से अवगत कराया कि हमारा खूंटकट्टी कृषि भूमि ही जीवन जीने का आधार है. साथ ही हमारा दस्तूर और संस्कृति भी इन्हीं जमीन पर आधारित है. साथ ही सामाजिक मान्यता के आधार पर हमारा धार्मिक आस्था भी कोई पेड़ पौधा अच्छादित देसाउली, तालाब,पोकर और सासनदीरी पर ही आधारित है. प्रस्तावित चाईबासा बायपास सड़क निर्माण से हमारा अस्तित्व और पहचान ही मिट जाएगा. इसलिए हमलोग ने पहले से जो सड़क के नाम पर जमीन दिया जिस पर सड़क का अस्तित्व है. उसी सड़क पर ही निर्माण करे,यह मांग करते है.
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मौके पर झारखंड पुनरूत्थान अभियान के मुख्य संयोजक सन्नी सिंकु ने कहा कि जिला में पदस्थापित आला अधिकारी अपने को जमीन मालिक न समझे,क्योंकि वे जनसेवक है. सभी जिला के आला अधिकारी पोस्टकॉर्ब का अक्षरश अनुपालन करें. ताकि कोल्हान पोड़ाहाट के झारखंडियों को लगे कि अधिकारी है, जनसेवक है हमें प्रताड़ित करने के लिए नहीं है. हमारे द्वारा भुगतान की जाने वाली रेवेन्यू से हमारी सेवा करने के बदले उनको सैलरी मिलती है. उनको यह आवश्यक रूप से याद रखना चाहिए. बैठक को खूंटकट्टी रैयत रक्षा समिति के उपाध्यक्ष नरेश सवैया,चिता कालुंडिया,मनमोहन सवैया,अमृत मांझी,शैली शैलेंद्र सिंकु, अरिल सिंकु, केदार कालुंडिय ने भी संबोधित किया. जबकि सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण उपस्थित थे.
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किरीबुरु : एसटी आवासीय बालक मवि में नामांकन प्रक्रिया शुरू
Kiriburu ((Shailesh Singh) : राज्यकीयकृत अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय छोटानागरा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए वर्ग-I (प्रथम) में छात्रों का नामांकन के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं. उक्त जानकारी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मंगला कुर्ली ने देते हुये बताया कि नामांकन के लिए छात्रों का चयन मौखिक व साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर होगा. आवेदन सिर्फ अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ही छात्र भर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 20 फरवरी एवं साक्षात्कार की अन्तिम तिथि 25 फरवरी है. इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन पत्र भरकर अन्तिम तिथि से पूर्व विद्यालय में जमा कर सकते हैं.
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आवेदन पत्र विद्यालय में उपलब्ध है. अभिभावक फॉर्म को विद्यालय में रविवार छोड़कर कोई भी दिन शिक्षण अवधि के दौरान सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ आवेदक का 2 पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बीपीएल कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है. जो अभिभावक सरकारी नौकरी करते हैं, उनको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है.