Chandil (Dilip Kumar) : नालसा और झालसा के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को चांडिल अनुमंडल न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. दो अलग-अलग बैंच का गठन कर मामलों का निष्पादन किया गया. पहले बैंच में एडीजे शचींद्र सिन्हा और दो पैनेल अधिवक्ता और दूसरे बैंच में एसीजेएम डॉ. रवि प्रकाश व दो पैनेल अधिवक्ता शामिल थे. इस अवसर पर एडीजे शचींद्र सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामलों का दोनों पक्षों के आपसी समझौता के बाद निष्पादन किया जाता है. लोक अदालत में निष्पादित मामलों में अपील भी नहीं की जा सकती है. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है.
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समाज में शांति और आपसी सदभावना के लिए आयोजित किया गया
चांडिल अनुमंडल न्यायालय परिसर में चौथी बार आयोजित राष्ट्रीय लोग अदालत में दो बैंचों के माध्यम से दो सौ से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया. सभी सुलहनीय मामले थे. उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे मामलों को लेकर लोगों को बार-बार न्यायालय नहीं आना पड़े इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है. समाज में शांति और आपसी सदभावना बनी रहे, लोग छोटे-छोटे मामलों को लेकर आपस में उलझे नहीं यहीं नालसा और झालसा का उद्देश्य है. इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से समय-समय पर समाज में जन जागरूक अभियान भी चलाया जाता है.
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महिला समितियों को दिया गया ऋण
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर महिला समितियों के बीच ऋण का वितरण किया गया. चांडिल प्रखंड से 40 लाख और ईचागढ़ प्रखंड से महिला समितियों के बीच 15 लाख का ऋण का वितरण किया गया. राष्ट्रीय लोग अदालत में एडीजेएम आकाश सिन्हा, चांडिल के एसडीएम रंजीत लोहरा, चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह समेत विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी व न्याय कर्मी मौजूद थे.
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