Ranchi : आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) द्वारा दाखिल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. रांची MP-MLA की कोर्ट ने मुख्यमंत्री को सशरीर उपस्थित होने से छूट दे दी है. जिससे सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.जिसके बाद सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जायेगा. MP-MLA कोर्ट की अपर लोक अभियोजक ने अदालत से दस दिनों का समय देने का आग्रह किया है. अपर लोक अभियोजक सीएम की ओर से दाखिल 205 के पिटrशन पर रिजइंडर दाखिल करेंगे. पढ़ें- उत्तर प्रदेश : RSS को धमकी, आपके पार्टी कार्यालय विस्फोट कर उड़ा दिये जायेंगे, पुलिस जांच में जुटी
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पार्टी का कपड़ा लटकाये हुए मतदान केंद्र पहुंचे थे
बता दें कि लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections) 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मतदान (vote) करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी(Party ) का कपड़ा लटकाये हुए मतदान केंद्र पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना (Argora Police Station) में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इसी मामले में सुनवाई के दौरान सीएम रांची सिविल कोर्ट में पेश हुए.
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