Palamu : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को डाल्टनगंज कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बाबूलाल मरांडी आज डाल्टनगंज व्यवहार न्यायालय के MP/MLA स्पेशल कोर्ट में पेश हुए. जज सतीश कुमार मुंडा की कोर्ट में अनिल पांडे ने बाबूलाल मरांडी की तरफ से पक्ष रखा. (पढ़ें, मनी लॉन्ड्रिंग मामला : CA सुमन और इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित)
अतिक्रमण हटाने के विरोध से जुड़ा है मामला
बता दें कि यह मामला 29 अप्रैल 2011 को डाल्टेनगंज के साहित्य समाज चौक के पास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध से जुड़ा है. इस मामले में बाबूलाल मंराडी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता अनिल पांडेय ने बताया कि शहर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था. जिसका विरोध पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने किया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
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