Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने आयुष चिकित्सक नियुक्ति के आवेदन भरने की अंतिम तिथि को दो सप्ताह बढ़ाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा. एसएन पाठक के कोर्ट में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य में संविदा पर काम करने वाले सभी आयुष चिकित्सक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी
अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी. आवेदन भरने की अंतिम तारीख 24 मार्च थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चार सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने पूछा कि राज्य में कितने आयुष चिकित्सक अनुबंध पर कार्यरत हैं और चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ?
आयुष चिकित्सक कई वर्षों से अनुबंध पर काम कर रहे
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आयुष चिकित्सक कई वर्षों से राज्य में अनुबंध पर काम कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पूरी उम्र सरकार की सेवा में लगा दी. अनुबंध पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों से ही विभाग चल रहा है. अब झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया. इसमें मात्र सात साल की छूट दी गई है, जबकि बिहार में 12 वर्ष तक उम्र सीमा में छूट दी गई है. जेपीएससी ने 700 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है
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