Garhwa: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शेखर जमुआर के आदेश का उल्लंघन करने वाले 35 अनुज्ञप्तिधारियों का शस्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. एसपी दीपक पांडेय की अनुशंसा पर डीसी ने यह कार्रवाई करते हुए 35 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. जानकारी देते हुए डीसी शेखर जमुआर ने बताया कि आम निर्वाचन के तहत गढ़वा में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. आचार संहिता लागू होने के उपरांत गढ़वा जिले में स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न करने के लिए निरंतर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में जिले के सभी निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों को थाना अथवा गन हाउस में जमा करने का आदेश जारी किया गया था. आदेश के बावजूद कुछ अनुज्ञप्ति धारी द्वारा शस्त्र जमा नहीं किया गया. तत्पश्चात आर्म्स एक्ट 1959 तथा आर्म्स रूल 2016 का उल्लंघन के मामले में एसपी ने ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की थी. उक्त अनुशंसा के आलोक में आर्म्स एक्ट की धारा 17 3(बी) के तहत ऐसे कुल 35 अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है
इनके लाइसेंस हुए रद्द
सुनील उपाध्याय, विनय पांडेय, गोपाल कृष्ण चौबे, प्रदीप महतो, मो. रशिद खान, नागेंद्र प्रसाद केशरी, संजय उपाध्याय, जयप्रकाश गुप्ता, कामेश्वर विश्वकर्मा, केश्वर तिवारी, नागेन्द्र नाथ धर दुबे, जय किशोर शुक्ला, राजेश्वर तिवारी, द्वारिका प्रसाद केशरी, प्रभाकर चौबे, अनीता देवी, डॉ जितेंद्र सिन्हा, मो. शरीफ, रंगनाथ पांडेय, चंद्रशेखर प्रसाद मेहता, सुनील पांडेय, बलेंद्र कुमार सिंह, जयराम महतो, राम विनय सिंह, राजेश्वर प्रसाद सिंह, नीलम प्रताप देव, राजमणि प्रताप देव, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, सूरजमणी सिंह, कंचन मणी सिंह, अनिरुद्ध पांडेय, अजय कुमार चंद्रवंशी, बाबूराम शुभग सिंह, गिरिवर पांडे, मो. असलम अंसारी.