Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त और POCSO कोर्ट के विशेष जज आसिफ इकबाल की कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पांचों आरोपियों सचिन पांडेय, आकाश कुमार, हर्ष कुमार, मयंक कुमार और विशाल कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने केस लड़ा.
इसे पढ़ें-पुलिस ने तीन आर्म्स सप्लायर को किया अरेस्ट, पिस्टल और 102 राउंड गोली बरामद
उन्होंने जानकारी दी कि अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान दर्ज कराये गये थे. जबकि बचाव पक्ष ने एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया. इस केस से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी FIR कराने वाली लड़की ने अपने बयान में युवकों की संलिप्तता स्वीकार नहीं की.
राजधानी रांची में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवायी गई थी. ये घटना रातू थाना क्षेत्र की है, जहां 5 युवकों पर एक 15 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिये जाने की FIR लिखायी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को धर दबोचा था.
इसे भी पढ़ें-BREAKING : पूजा के CA सुमन को मिलेगी बेल या जेल होगा ठिकाना, ED कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
प्राथमिकी दर्ज कराने वाली युवती के मुताबिक, घटना की रात अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान एक कार में सवार कुछ युवकों ने जबरदस्ती उसे कार में बिठा लिया. इसके बाद कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक कर सभी ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.