Ranchi : विधानसभा में दलबदल मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में विधानसभा की ओर से दलीलें पेश की गई, विधानसभा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले के बाद ही मामले में चुनौती दी जा सकती है. उन्होंने अपनी बहस पूरी की. ज्ञात हो कि प्रार्थी की ओर से पहले ही दलीलें पूरी की जा चुकी है.
बाबूलाल स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया है
अदालत के आदेश के बाद मामले में सूचक विधायक दीपिका पांडे को प्रतिवादी बनाया गया था. विधायक दीपिका पांडे को 13 दिसंबर को पक्ष रखना है. तत्पश्चात प्रार्थी अगर जवाब देना चाहे, तो उसके लिए समय की मांग कर सकता है. पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी सिंह, अभय कुमार मिश्रा एवं विनोद कुमार साहू मौजूद रहे.
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