Ranchi : भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई . सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रार्थी को सेप्लिमेंट्री एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सिंतबर (बुधवार) की तारीख मुकर्रर की है. बाबूलाल की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू , रणेन्द्र आनंद और आकाश दीप ने पक्ष रखा. पढ़ें – रांची : अपराधियों ने दो एटीएम मशीन को बनाया निशाना, लाखों रुपये की चोरी
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स्पीकर के कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई
बता दें कि बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर के कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है.
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स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे
उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े मामले में विधानसभा के न्याधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई खत्म हो गई है. बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं. न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं. बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बाबूलाल मरांडी ने झाविमो के टिकट पर चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था. इस मामले में स्पीकर दल-बदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं.
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