NewDelhi : दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को रिहा नहीं किये जाने को लेकर जिच कायम थी, लेकिन अब तीनों को बड़ी राहत मिली है. आज गुरुवार को कड़कड़डूमा अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है. आज हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने नताशा नरवाल समेत तीनों एक्टिविस्ट को तुरंत रिहा करने को कहा.
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रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को ई-मेल द्वारा भेजा जायेगा
खबर है कि अदालत द्वारा जारी रिलीज़ ऑर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को ई-मेल द्वारा भेजा जायेगा, ताकि रिहाई की जा सके. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बावजूद दोपहर 3 बजे तक तिहाड़ में रिहाई का कोई संदेश नहीं पहुंचा था. तिहाड़ डीजी का कहना है कि अभी रिलीज़ वारंट नहीं मिला है.
बता दें कि तीनों एक्टिविस्ट द्वारा दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी रिहाई में देरी की जा रही है. वकीलों द्वारा कहा गया है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करने में जानबूझकर देरी की है. पिजंरा तोड़ एक्टिविस्ट की रिहाई में हो रही देर पर वकील महमूद प्राचा ने कहा कि यह जानबूझ कर किया जा रहा है. अदालत के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है. यह सब राजनीतिक तौर पर हो रहा है.
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तीनों ने अपील की कि बेल ऑर्डर के 36 घंटे बाद भी तीनों को छोड़ा नहीं गया है
रिहाई में हो रही देर पर तीनों एक्टिविस्ट द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया गया था और तुरंत रिहाई की मांग की गयी. तीनों ने अपील की कि बेल ऑर्डर के 36 घंटे बाद भी तीनों को छोड़ा नहीं गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में नताशा समेत तीनों एक्टिविस्ट की बेल को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई. वकील ने कहा ग कि अभी तक रिहाई ना होने से उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश है कि बेल का ऑर्डर होने के बाद रिहाई हो जानी चाहिए. हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने को कहा गया था. बता दें कि तीनों पर दिल्ली हिंसा मामले में UAPA के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी और तीनों को जमानत दे दी थी.
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