NewDelhi : 1 जनवरी को दिल्ली के कंझावला में कार से 12 किलोमीटर तक घिसटकर हुई 20 साल की युवती की मौत के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है. जान लें कि दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में आरोपियों पर दर्ज केस में हत्या की धारा नहीं लगायी थी. सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया जाये.
Kanjhawala death case | The 11 Policemen of Rohini District that have been suspended include two Sub Inspectors, four Assistant Sub Inspectors, four Head Constables, and one Constable. Six of them were on PCR duty and five were at the picket on the day of the incident.
— ANI (@ANI) January 13, 2023
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जांच कमेटी द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय का एक्शन
खबर है कि स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने यह एक्शन लिया है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस अब कंझावला मामले में आरोपियों पर आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 302 लगाकर जांच करेगी. घटना के बारे में सूचना दिये जाने के बाद भी लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी. गृह मंत्रालय ने उस रात जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है.
मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से तीन पीसीआर वैन और रात में दो पिकेट पर तैनात सभी कर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए कहा. इसके बाद रोहिणी जिले में पीसीआर और पिकेट पर तैनात उन सभी 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.
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दिल्ली पुलिस ने लापरवाही बरती
दिल्ली के कंझावला में अंजलि का मौत 1 जनवरी को हुई थी. उसके शव को दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था. यह घटना उस रात घटी, जब पूरा देश न्यू ईयर का जश्न मना रहा था. दिल्ली पुलिस के पुख्ता सुरक्षा के दावों के बीच अंजलि ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया था. कंझावला में 1 जनवरी की सुबह एक राहगीर ने कार के पीछे लाश घिसटती देखी थी. उसने पुलिस को लगभग 3.24 बजे फोन किया था.