New Delhi : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी. बीआरएस नेता के वकील ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कविता की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
#WATCH | Delhi | BRS MLC K Kavitha brought back to ED office. The Rouse Avenue Court extended her ED remand till 26th March in Excise policy Money Laundering case. pic.twitter.com/Bww45u5BzS
— ANI (@ANI) March 23, 2024
K Kavitha’s custody extended till March 26, she claims “arrest illegal will fight in court”
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— ANI Digital (@ani_digital) March 23, 2024
के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी
ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तहत लाभ के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कविता का सामना चार लोगों के बयानों और उनके (कविता) फोन से निकाले गये डेटा की फोरेंसिक रिपोर्ट से कराया गया.
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि हैदराबाद में कविता के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापेमारी की जा रही है. भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था.