NewDelhi : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोमवार को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 23 मई तक के लिए बढ़ा दी है. हालांकि इसी शराब घोटाला केस में 6 मई को कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी थी. इसके बाद से आप नेता पूरे मामले को ही फर्जी करार देने में जुट गये थे. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
The whole liquor scam is false. We were saying it from beginning. Now even courts have started saying it. Its a desperate measure by BJP to malign an honest party like AAP. https://t.co/kOAxeUt84x
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 8, 2023
Delhi’s Rouse Avenue Court extends Manish Sisodia’s judicial custody in the ED case of excise policy matter till May 23.
— ANI (@ANI) May 8, 2023
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी मामले में कूद पड़े और दो आरोपियों को जमानत मिलने पर मामले को फर्जी बता दिया. आज सोमवार सुबह केजरीवाल ने ट्वीट किया, पूरा शराब घोटाला झूठा है. हम शुरू से कह रहे थे. अब तो अदालतें भी कहने लगी हैं. आप जैसी ईमानदार पार्टी को बदनाम करने के लिए भाजपा का यह हताशा भरा कदम है. लेकिन अरविंद केजरीवाल की खुशी जल्द ही गायब हो गयी. उनके द्वारा ट्वीट पोस्ट किये जाने के कुछ घंटे के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई बढ़ाने का फैसले पर मुहर लगा दी.
आप की मंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा माफी मांगे
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को शराब घोटाला के दो आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत दे दी थी. कोर्ट के अनुसार ईडी ने रिश्वत या किकबैक के लिए नकद भुगतान दिखाने वाला सबूत प्रस्तुत नहीं किया. कोर्ट के फैसले को लेकर रविवार को आप की नेता और मंत्री आतिशी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को फर्जी कहा. साथ ही मांग कि कि भाजपा झूठे आरोप लगाने के लिए माफी मांगे.
भाजपा ने कहा, आप नेताओं के बयानों पर संज्ञान ले हाईकोर्ट
भाजपा ने आज सोमवार को आप नेताओं पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश के फैसले से लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट संज्ञान ले, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आप नेता कोर्ट के छह मई के जमानत आदेश के कुछ हिस्सों को अपने तरीके से इस्तेमाल कर झूठ फैला रहे हैं. कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है. दिल्ली हाईकोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए.
मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार किये गये थे
सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया था. इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया. सिसोदिया वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. खबरों के अनुसार ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी नयी चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की. इस चार्जशीट में सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है. ई़डी ने सिसोदिया को प्रमुख साजिशकर्ता करार दिया है. उधर सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम चढ़ा दिया है.
नयी आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू कर दी
दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए नयी आबकारी नीति बना 17 नवंबर 2021 को लागू कर दी. उस वक्त सिसोदिया उपमुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री थे. लेकिन नयी नीति लागू होते ही आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप चस्पां हो गये. आरोप लगा कि मनमाने तरीके से अपने करीबी कारोबारियों को शराब बेचने का लाइसेंस दे दिया गया, इसके बदले भारी रिश्वत ली गयी.इसका विरोध होते देख सितंबर 2022 के अंत में सरकार ने इस नयी. आबकारी नीति को रद्द कर पुरानी नीति लागू कर दी. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा था. सीबीआई ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी की इंट्री हुई.