NewDelhi : दिल्ली में मेयर चुनाव 22 फरवरी को होगा. एमसीडी सदन में मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे से शुरू होगा. उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 22 फरवरी को चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नगर निगम की तीन बार बैठक हुई, लेकिन मेयर चुनाव नहीं हो सका था. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने मेयर चुनाव कराने को लेकर उप राज्यपाल (एलजी) को प्रस्ताव भेजा था. (पढ़ें, ऑटोनॉमस खत्म, संत जेवियर्स, मारवाड़ी और रांची महिला कॉलेज में परीक्षाएं अब रांची विवि के जिम्मे, भेजा नोटिस)
एमसीडी की तीन बार हुई बैठक, लेकिन नहीं हो सका था मेयर चुनाव
बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नगर निगम की तीन बार बैठक हुई, लेकिन मेयर चुनाव नहीं हो सका था. पहली बैठक 24 जनवरी, दूसरी बैठक 6 जनवरी और तीसरी बैठक 6 फरवरी को हुई थी. लेकिन बीजेपी और आप के पार्षदों के हंगामे के कारण पीठासीन अधिकारी ने मेयर का चुनाव कराये बिना ही कार्यवाही स्थगित कर दी थी. जिसके बाद 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 24 घंटे के भीतर चुनाव के लिए नोटिस जारी करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉमिनेटेड सदस्यों को मेयर चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा.
CM Arvind Kejriwal has sent a proposal to LG VK Saxena to hold Delhi’s Mayor elections on February 22. The Supreme Court had asked the MCD yesterday to issue notice for the election within 24 hours.
— ANI (@ANI) February 18, 2023
एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील किया गया नियुक्त
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही वकील को दिल्ली सरकार और एलजी का वकील नियुक्त किया गया. तुषार मेहता एलजी के वकील हैं, उन्हें दिल्ली सरकार का भी वकील बनाये जाने का दबाव बनाया गया. तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रतिद्वंद्वी के लिए खड़े थे. उन्होंने एलजी और दिल्ली सरकार को डिफेंड किया. सुप्रीम कोर्ट में सच को छिपाने के लिए एलजी ने ये साजिश की. एलजी ने जो किया वो गुनाह है, क्राइम है. एलजी से आग्रह है कि वो गुंडागर्दी से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश न करें.
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