Delhi : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है. शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. बिना काम के घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. वहीं जरुरी सेवा के लिए लोगों को कर्फ्यू में छूट दी जायेगी.
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ई पास दिल्ली के डीएम ऑफिस से जारी किया जायेगा
55 घंटे के वीकेंट कर्फ्यू में जरूरी काम के लिए ई- पास लेना जरुरी होगा. ई पास दिल्ली के डीएम ऑफिस से जारी किया जायेगा. ई- पास बनाने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा. बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, पानी सप्लाई करने वालों, आईटी सर्विस, बैक कर्मचारियों, फल, सब्जियां, दूध, दवाएं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्तिकर्ताओं को ई-पास लेना होगा. रसोइया, माली और सफाईवाले जैसे कामगारों को कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी.
जानें किन चीजों में मिली छूट
- भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे.
- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के कर्मचारी और वकील पहचान पत्र या अदालत प्रशासन द्वारा जारी परमिशन लेटर दिखाकर बाहर निकल सकेंगे.
- गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को इलाज के लिए बाहर निकलने की छूट है. इन्हें पहचान पत्र और डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी.
- हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी.
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को छूट मिलेगी.
- परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात लोगों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी.
- विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को विवाह समारोह के लिए आने-जाने की अनुमति मिलेगी.
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