Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर एम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने भारत सरकार और AIIMS को नोटिस जारी किया है. राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक, झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि AIIMS देवघर में OPD का संचालन जल्द शुरू करने की अनुमति दी जाये और उसे उद्घाटन करने के नाम पर न रोका जाये.
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद एम्स और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य सरकार की याचिका पर वीसी के जरिये सुनवाई हुई.सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर ने केंद्र सरकार एवं एम्स को ओपीडी खुलवाने के लिए नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गयी है.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाल दिया था OPD उद्घाटन
इससे पहले 24 जून को होने वाले देवघर एम्स ओपीडी का उदघाटन टल गया था. दरअसल देवघर जिला प्रशासन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को कार्यक्रम में सशरीर शामिल होने से रोक दिया था. जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देवघर एम्स ओपीडी का उदघाटन टाल दिया था. 25 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार निलांबुज शरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव के नाम भेजे पत्र में कहा था कि एम्स देवघर के ओपीडी का 26 जून को होनेवाला उद्घाटन अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया है.
पत्र की कॉपी सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड के मुख्य सचिव और एम्स, देवघर के कार्यपालक निदेशक को भी भेजी गयी थी. गौरतलब है कि 24 जून को ही निलांबुज शरण ने एम्स, देवघर के कार्यपालक निदेशक को भेजे पत्र में कहा था कि वे संस्थान के सभी सदस्यों और संथालपरगना के तीनों सांसदों को इस अवसर पर सशरीर उपस्थित रहने का निमंत्रण भेजें.
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