Deoghar : देवघर की एडिशनल सेशन जज गरिमा मिश्रा की अदालत ने 25 फरवरी को दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के तीन दोषियों को सजा ए मौत का फैसला सुनाया. मामला 10 अप्रैल 2020 की है. पीड़ित पक्ष ने जिले के मोहनपुर थाना में कांड संख्या 71/2020 के तहत लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. लिखित शिकायत में कहा गया कि 8 अप्रैल 2020 की शाम नाबालिग अपने घर से सिलाई सीखने निकली थी. उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी. नाबालिग का क्षत विक्षत अवस्था में शव पुलिस ने बरामद किया.
मृतका के परिजनों ने तीन आरोपियों के खिलाफ नामज़द एफआईआर दर्ज कराई थी. जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट दाखिल किया. मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई. कुल 18 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए. तीन साल बाद फैसला सुनाया गया. तीनों दोषियों के नाम विष्णु यादव, भवेश यादव और रीतलाल यादव है. तीनों की आयु 23 साल है. धारा 302, 376, 201, 34 के तहत सजा सुनाई गई. तीनों मोहनपुर प्रखंड का ही रहने वाला है.
यह भी पढ़ें : देवघर : हिंदी विद्यापीठ के कंप्यूटर ऑपरेटर ने की आत्महत्या