Pravin Kumar
Ranchi: यह खबर पुरानी है, लेकिन किस तरह सरकार के आदेश को ताक पर रखते हुए प्रोन्नति पर रोक के बावजूद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रोमोशन देने का कारनामा किया है. राज्य में 24 दिसंबर 2020 को सरकार ने सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. इसके बाद भी 27 जनवरी 2021 को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रोन्नति दिया. इस संबंध में विभागीय सचिव अविनाश कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने किसी भी तरह का कमेंट करने से इनकार कर दिया. वहीं प्रोन्नति के पात्र कर्मी या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभी भी प्रोमोशन मिलने की बांट जोह रहे हैं. बताते चलें कि हजारों की संख्या में प्रोन्नति का राज्यकर्मी इंतजार कर रहे हैं. आधिकारिक तौर पर लगी रोक को हटाने का निर्देश अबतक जारी नहीं किया गया है.
ब्यूरोक्रेसी में पहुंच रखने वालों का प्रोमोशन
रोक के बावजूद प्रोन्नति मामले में राज्य के ब्यूरोक्रेट अलग-अलग राय रख रहे हैं. कुछ प्रोन्नति पर रोक न हटाये जाने और राज्य में अधिकारीयों की कामी की बात कहते हैं वहीं कुछ ब्यूरोक्रेट वरिये अधिकारियों द्वारा प्रोन्नति पर तकनीकी अड़चन लगाना बता रहे है. एक ब्यूरोक्रेट ने स्पष्ट कहा कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी में पहुंच रखने वाले लोगों को रोक के बाद भी प्रोन्नति दी गई.
तस्वीर- विभाग के ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 27 जनवरी 2021 को दी गई थी प्रोन्नति
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 27 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी. जब यह अधिसूचना जारी हुई थी तब सभी प्रकार की प्रोन्न्ति पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी थी. विभाग के द्वारा 28 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अपुनरक्षित वेतनमान PB-II 9300 से 34800 ग्रेड पे 4800 पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 8 से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि PB-IIII 15600-39100 ग्रेड पे 6600 पुनरीक्षित वेतनमान लेवल एक 11 में प्रोन्नति दी थी.
प्रोन्नति पर रोक लगाने के दौरान सरकार की ओर से क्या कहा गया था
विज्ञप्ति संख्या- 961/2020 —24 दिसंबर 2020
राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों की प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था.
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में समीक्षा के उपरांत लिया गया निर्णय
राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के उपरांत सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया. कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है.सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडल के आयुक्त और जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं.