Saurav Singh
Ranchi: किसी भी कांड के फाइनल रिपोर्ट को लेकर झारखंड डीजीपी अजय कुमार सिंह ने 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं का गाइडलाइन जारी किया है. डीजीपी अजय कुमार सिंह की ओर से निर्देश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि डब्लू कुजुर बनाम झारखंड व अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 मार्च 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में किसी कांड का अनुसंधान पूर्ण होने पर थाना के आईओ द्वारा धारा 173 के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख का निर्देश दिया जाता है.
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डीजीपी ने जारी किया 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं का गाइडलाइन
पक्षकारों का नाम.
– सूचना का स्वरूप.
– मामले की परिस्थिति से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों का नाम.
– क्यों कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा.
– क्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है.
– क्या अभियुक्त अपने जमानत पर छोड़ दिया गया है? अगर हो तो क्या जमानतदारों के साथ या बिना उनके साथ.
– क्या अभियुक्त को धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है.
– जहां धारा 376, 376ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, या 376ई के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या महिला की मेडिकल रिपोर्ट की दी गई है.
– अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्त के खिलाफ अगर प्रयाप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना सही नहीं है तो थाना प्रभारी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से धारा 169 का अनुपालन करें.
– कांड की अनुसंधान की स्थिति में थाना के आईओ को अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य मिले , वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा.
– आरोप पत्र दाखिल करने के दौरान पुलिस हस्तक नियम 174 (ख) और 175 में दिए प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
– सभी जिले के एसपी, एसएसपी फाइनल रिपोर्ट में भेजे जाने वाले आवश्यक साक्ष्य, तथ्यों का समावेश किया गया है या नहीं. इस संदर्भ में सभी पदाधिकारियों के लिए एक चेक लिस्ट उपलब्ध कराएंगे.
– सभी एसपी, एसएसपी, एटीएस एसपी को निर्देशित किया जाता है कि सभी निर्देश का पालन कराएंगे. और इसकी मासिक समीक्षा करेंगे.
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