Dhanbad : धनबाद के जोगता में चार वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग को अदालत ने दोषी करार दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 28 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को बीस वर्ष की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. कोर्ट ने 24 सितंबर को उसे दोषी करार दिया था. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 19 जुलाई 2020 को जोगता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 जुलाई 2020 की सुबह 10 बजे बच्ची हनुमान मंदिर के पास खेल रही थी. उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को उसके विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन ने इस मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया था
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दहेज हत्या में पति व सास दोषी, सजा पर फैसला 30 को
Dhanbad : दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार देने के चार वर्ष पुराने मामले में अदालत ने 28 सितंबर को अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने बरवड्डा के मधुगोड़ा बिराजपुर निवासी आरोपी पति कालाचंद महतो व सास पेमिया देवी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है. घटना के संबंध में मृतका के पिता नेहरू महतो के शिकायत पर बरवड्डा थाने में 13 दिसंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक मृतका फनिया देवी की शादी वर्ष 2018 में मधुगोड़ा निवासी कालाचंद के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा था, जिसकी सूचना विवाहिता ने टेलीफोन पर अपने मायके वालों को दी थी. 13 दिसंबर 2018 को मायके वालों को सूचना मिली कि फनिया देवी की जलाकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 7 फरवरी 19 को दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने इस मामले में 12 गवाहों का परीक्षण कराया था.
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