Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी सहाना खरखरी निवासी राकेश महतो को बीस वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया. पीड़िता की मां की शिकायत पर मधुबन थाने मे सात अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 31 मार्च 2022 को पीड़िता कपड़ा सिलवाने की बात कह कर घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई. परिजनों को खोजबीन में पता चला कि आरोपी राकेश महतो नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया है. उसने चार महीने तक उसे हरियाणा में रखा. उसके साथ विवाह किया और कई बार दुष्कर्म भी किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 सितंबर 2022 को राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 15 को
Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी चांदमारी धनसार निवासी मुरारी शर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता की मां की शिकायत पर धनसार थाने में 24 अक्टूबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 23 अक्टूबर 2023 आरोपी पीड़िता को अपने घर ले गया और दो घंटे तक उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता ने यह बात अपने मां को बताई. इसके बाद मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 6 दिसंबर 2023 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
सुरेश सिंह हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : चर्चित सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि सुरेश सिंह की हत्या 7 दिसंबर 2011 की रात धनबाद क्लब में एक रिसेप्शन पार्टी में गोली मार कर की गई थी.