पोक्सो के न्यायाधीश ने दो मामलों में सुनाई सजा
Dhanbad : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दी है. ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को 25 साल कैद और शादी का प्रलोभन देकर शोषण करने वाले को बीस साल कैद की सजा सुनाई है. पहले मामले में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने के मामले के नामजद आरोपी पुराना स्टेशन निवासी शाहरूख उर्फ शाहरूख अली को 25 वर्ष की कैद व 12 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. शाहरूख को अदालत ने 16 दिसंबर को दोषी करार दिया था.
पिता की शिकायत पर धनसार थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता शाहरूख के पास पढ़ने जाती थी. इसी दौरान शाहरूख ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी के जरिए वायरल कर दिया था. इससे तंग होकर पीड़िता ने आत्महत्या का मन बना लिया था. जब उसके दोस्तों को जानकारी हुई तो मामला पुलिस के पास पहुंचा था. अभियोजन ने इस मामले में 8 गवाहों का परीक्षण कराया था. दूसरा मामला शादी की नीयत से नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने का है. इस मामले में निरसा पूअलाडीह निवासी आरज़ू लोहार को अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं बारह हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. 16 अप्रैल 2022 को आरोपी ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर ले गया और कल्याणेश्वरी मंदिर में उसके साथ जबरन शादी की और छह-सात दिनों तक उसके साथ दुराचार किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 12 जून 2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 21 जून 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.
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