Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी अजय कुमार चौहान को अदालत ने सोमवार 23 जनवरी को दोषी करार दिया है, पोस्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 24 जनवरी तय कर दी है. आरोपी तेतुलमारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा 8 सितंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता द्वारा तेतुलमारी थाना में 5 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप में कहा गया था कि जन्माष्टमी के दिन 30 अगस्त 2021 की रात 8:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से निकली थी. काफी देर तक वह घर नहीं लौटी तो वह अपनी पत्नी के साथ पुत्री को अगल-बगल खोजा. परंतु रातभर उसकी पुत्री नहीं मिली. दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे उसने अपनी पुत्री को बदहवास अवस्था में पाया. पुत्री ने उसे बताया था कि आरोपी अजय कुमार चौहान ने उसका मुंह दबाकर उसे बेहोश कर दिया तथा उसे अनजान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया था.
डब्लू,संजय, विनोद की अर्जी पर सुनवाई टली
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों के हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत मामले के अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया गया. दूसरी ओर डबलू मिश्रा, संजय सिंह एवं विनोद सिंह की ओर से दाखिला आवेदन में धारा 313 के तहत लिए गए उनके बयान को रद्द करने की मांग वाली प्रार्थना पर सोमवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. आवेदन में आरोपियों की ओर से कहा गया था कि वह कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं दर्ज किया गया है. बचाव पक्ष की ओर से डब्लू मिश्रा , संजय सिंह विनोद सिंह से धारा 313 के तहत लिए गए बयान में यह सवाल पूछा गया था कि घटना की तिथि को उन्होंने फारचुनर गाड़ी पर जिसमें नीरज सिंह व अन्य बैठे थे फायरिंग की ती,जिसमें नीरज सिंह, घोल्टू महतो, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी जख्मी हो गए थे और वह मारे गए थे. बचाव पक्ष ने कहा है कि इस तरह का साक्ष्य चश्मदीद आदित्य राज व अन्य गवाहों ने भी इन तीनों के खिलाफ नहीं दिया है.
धीरेन्द्र हत्याकांड में फहीम की हुई पेशी
धनबाद: ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह के हत्या के चर्चित मामले कि सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान फहीम खान को होटवार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहाबाज सलाम ने पैरवी की ,अदालत ने बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है.