Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी सहाना खरखरी निवासी राकेश महतो को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है. मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर मधुबन थाने में सात अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 31 मार्च 2022 को पीड़िता कपड़ा सिलवाने की बात कह कर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस घर नहीं आई. खोजबीन में पता चला कि आरोपी राकेश महतो उसे शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया है. उसने पीड़िता को चार महीने तक हरियाणा ले जाकर रखा. उसके साथ विवाह किया और कई बार शारीरिक संबंध बनाया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 सितंबर 2022 को राकेश के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 21 नवंबर 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कोर्ट में सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
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