Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) निजी स्वास्थ्य क्लीनिक एवं नर्सिंग होम के कागजात की जांच को लेकर जिला प्रशासन ने 10 फरवरी को नगर निगम एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिया है. डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि वैसे अस्पतालों की जांच की जाए, जो बिना पंजीयन के काम कर रहे हैं और खामी पाए जाने पर क्लीनिकों के खिलाफ क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट (सीईए) के तहत कार्रवाई की जाए.
उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शशि प्रकाश सिंह ने पहली जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा को क्लिनिकल स्थापना अधिनियम के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए टीम गठित करने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. नर्सिंग होम और स्वास्थ्य क्लीनिकों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के मद्देनजर, उन्होंने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान क्षेत्र, कोविड-19 अपशिष्ट डंपिंग साइट और इसके अलगाव की स्थिति का निरीक्षण करने का भी आदेश दिया और यह आकलन करने के लिए कहा कि एनजीटी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है या नहीं.