Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) शहर के आशीर्वाद टावर में अगलगी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जिला प्रशासन रेस हो गया है. डीसी संदीप सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों को आशीर्वाद टावर सहित शहर में बनी बहुमंजिली इमारतों की जांच के आदेश दिए हैं. बिल्डिंग बाय़लॉज के अनुसार बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हुआ है कि नहीं, किस इमारत में फायर सेफ्टी की व्यवस्था है या नहीं है. इसके अलावा झमाडा द्वारा पास बिल्डिंग के नक्शों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिये गए हैं.
कोर्ट का जो आदेश होगा, वैसा ही करेंगे : नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सतेंद्र कुमार का कहना है कि यह मामला अब हाईकोर्ट में चला गया है. कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शहर से जुड़े बिल्डिंग का डिटेल निकाला जाएगा. उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इसके बाद कोर्ट का जो भी आदेश आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई होगी.
बिल्डरों की भी चिंता बढ़ी
इस मामले को लेकर बिल्डरों में भी सक्रिया आ गई है. सभी सकते में हैं व बिल्डिंग से जुड़े कागजात ठीक करने में जुट गए हैं. कुछ लोगों को कारोबार की चिंता भी सताने लगी है. यदि जांच निष्पक्ष रूप से हुई तो बिल्डर सहित जिले के कई अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है. ज्ञात हो कि हाजरा अस्पताल और आशीर्वाद टावर में अगलगी की घटना में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. 5 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.
झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 17 फरवरी को
गुरुवार को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अग्निकांड के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए दो कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी पता लगाएगी कि आखिर किन वजहों से इतना बड़ा हादसा हुआ है. कमेटी यह भी जांच करेगी कि राज्य में आग से सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का कितना पालन किया जा रहा है. इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 फरवरी को तय की गई है.