Dhanbad: धोखाधड़ी के चार वर्ष पुराने मामले में जेल में बंद न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी की जमानत अर्जी पर 11 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है. 21 जुलाई 22 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अरूप की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. प्राथमिक लोयाबाद निवासी मनोज पंडित की शिकायत पर केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक कंपनी ने लुभावने स्किम का प्रलोभन देकर कंपनी में रुपया जमा करने का प्रचार किया. लोगों का रुपया कंपनी में जमा करवाया और गबन कर लिया.
रोबिन गोराई मामले में दायर की जमानत अर्जी
पूर्व जिप अध्यक्ष रोबिन गोराई द्वारा अरूप के विरुद्ध दायर किए गए धोखाधड़ी के मामले में अरूप चटर्जी ने 11 अगस्त को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दायर की है. अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने बताया की जमानत अर्जी पर 12 अगस्त को सुनवाई हो सकती है.
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