Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में गुरुवार 1 दिसंबर को बाघमारा विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका. दरअसल विधायक की ओर से अधिवक्ता एस एन मुखर्जी ने आवेदन देकर कहा कि याचिका पर जल्द ही उच्च न्यायालय में सुनवाई हो जाएगी. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. अदालत ने विधायक को सदेह हाजिर होने का निर्देश देते हुए 14 दिसंबर की तारीख तय कर दी है.
20 मई 22 को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विद्यायक ढुलू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
मुथूट डाका कांड में राहुल, आसिफ की जमानत अर्जी खारिज
धनबाद: मुथूट फिनकॉर्प में लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान रंगे हाथ धराए राहुल सिंह उर्फ राघव एवं आसिफ अली की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी. दोनों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने मामले की पैरवी की. 27 सितंबर 22 को धनबाद के मुख्य नायक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मुथूट फिनकॉर्प के मैनेजर विक्रम राज की शिकायत पर प्राथमिकी बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 220 / 22 सात सितंबर 22 को लूट व डकैती के धाराओं में दर्ज की गई थी. 6 सितंबर 22 की सुबह 10 बजे अपराधियों ने मुथूट फिनकॉर्प में लूट का प्रयास किया था.
जेल शिफ्टिंग के खिलाफ दिया आवेदन
धनबाद : नीरज हत्याकांड में विगत पांच वर्षों से जेल में बंद पंकज सिंह, संजय सिंह ,डबलू मिश्रा एवं रिंकू सिंह ने अदालत में आवेदन देकर जेल शिफ्टिंग का विरोध किया है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में अधिवक्ता पंकज प्रसाद, देवी शरण सिन्हा ने आवेदन देकर कहा कि उन्हें समाचार पत्रों में अन्य माध्यमों से सूचना मिली है कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन उनके जेल शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन सूचक के प्रभाव में आकर ऐसा कर रहा हैं. मुकदमा अंतिम स्टेज में है. ऐसी स्थिति में उनके जेल शिफ्टिंग का आदेश देने से पूर्व उन्हें सुना जाए.
नाबालिग से दुष्कर्म का भोलू दोषी करार
धनबाद : 12वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाने के आरोपी जोरापोखर निवासी भोलू यादव को अदालत ने दोषी करार दिया है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता का भोलू यादव के साथ परिचय कोचिंग जाने के क्रम में हो गया था. उसी का फायदा उठाकर भोलू यादव पिछले वर्ष जून में उसे बहला-फुसलाकर घर ले गयाय कमरे में उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया. वह बेहोश हो गई. आरोप है कि बेहोशी की हालत में भोलू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया. बाद में वीडियो वायरल करने का भय दिखाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.