Dhanbad : बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो समेत आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ हाइवा लूट और जानलेवा हमला करने के दो अलग-अलग मुकदमों में सोमवार को धनबाद के एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने आरोप का गठन किया. अदालत में सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल शुरू की मांग की. इस पर अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.
15 फरवरी 2020 को दर्ज हुआ था मुकदमा
पीड़ित किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान व अमजद खान के विरुद्ध कतरास थाने में लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 20 को उसके 4 हाइवा व टीपर केशरगढ साइडिंग में चल रहे थे. इसी बीच सूचना मिली कि विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक हाइवा लूटकर ले जा रहे हैं.विरोध करने पर आरोपियों ने सुभाष महतो के साथ मारपीट क और उसकी पॉकेट से 2500 रुपए छीन लिये.
जानलेवा हमले का डोमन ने लगाया था आरोप
एक अन्य मामले में चिटाही धाम निवासी डोमन महतो ने आरोप लगाया है कि 29 अप्रैल 2019 को की सुबह वह अपने पिता कन्हाई महतो के साथ रामराज मंदिर के समीप रैयती जमीन पर दुकान बना बना रहा था. तभी ढूल्लू महतो अपने बॉडीगार्ड के साथ आये और दुकान बनाने से मना किया. उसके साथ गाली-गलौज कर धमकी भी दी गई. शाम में विधायक व उनके समर्थक फिर आए और उसके साथ मारपीट की गई. मामले के अनुसंधान के बाद पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास उर्फ विनय रविदास व बिट्टू सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
एक मामले में विधायक को मिली जमानत
Dhanbad : बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने भीड़ लगाकर गाली-गलौज व मारपीट करने के मामले में सोमवार को अदालत में सरेंडर किया. धनबाद एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनुष्का जैन की अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. उक्त प्राथमिकी पीड़ित कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गई थी. पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, उनके समर्थक प्रेम महतो, अजय गोरी, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, दशमी देवी, सुरेश महतो व अन्य के विरुद्ध अदलात में आरोपपत्र दायर किया था.
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