Dhanbad : नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी कुमारधुबी निवासी अनिल भुइयां ऊर्फ टूबरा भुइयां को 12 सितंबर को दोषी करार दिया है. धनबाद (Dhanbad) पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है. इस मामले में पीड़िता के बयान पर 18 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसके मुताबिक 13 मार्च 2019 को कुमारधुबी निवासी पीड़िता मोहल्ले में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद रात 10 बजे अपने घर लौट रही थी. रास्ते में अकेले देख कर मोहल्ले के ही टुबरा भुइयां व तीन अन्य (नाबालिग) आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर के सामने टूटे मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया. जांच के बाद पुलिस ने 31 मार्च 2019 को आरोपपत्र दायर किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.
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