Dhanbad : सरायढेला कुसुम विहार निवासी हिलटॉप आउटसोर्सिंग के मैनेजर कौशल पांडे से 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में सोमवार 19 जून को धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम चौरसिया की अदालत ने आरोपी यूपी के कुख्यात शूटर अमन सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि रिहा होने के बाद भी अमन सिंह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों कि उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे अदालत में लंबित हैं. अमन सिंह की ओर से अधिवक्ता दीपनरायण भट्टाचार्य ने पैरवी की.
सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार में रहनेवाले हिलटॉप आउटसोर्सिंग के जीएम से फोन पर रंगदारी मांगी जा रही थी. इसके बाद उन्होंने 8 जनवरी 2021 को सरायढेला थाना में नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर अमन सिंह, सुजीत सिन्हा, मयंक सिंह व सतीश सिंह हत्याकांड के शूटर सतीश साव उर्फ गांधी उर्फ समीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक कौशल ने अपने और पूरे परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस को बताया कि नवंबर माह से उसके मोबाइल पर रंगदारी के लिए कॉल आ रहा है. 25 नवंबर 2020 को पहला वाट्सएप मैसेज आया. उसमें कहा गया है: मैं मयंक सिंह बोल रहा हूं, सुजीत व अमन सिंह के गैंग से मुझे 50 लाख रूपये तत्काल और पांच लाख रुपये प्रति माह रंगदारी देना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे.