सजा पर सुनवाई 30 सितंबर को, पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया
Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी गोलक डीह निवासी राहुल रवानी को आज 29 सितंबर को अदालत ने दोषी करार दिया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की हैय प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई थी. पीड़िता के मुताबिक वह एम ओ सी पी में डांस सीखने जाती थी. 14 मार्च 20 को डांस मास्टर राहुल ने उसे फोन कर कर बुलाया. जब वह वहां गई तो डांस मास्टर राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका वीडियो और फोटो बना लिया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि राहुल ने धमकी दी कि यदि किसी को बोला तो वीडियो ,फोटो वायरल कर देंगे. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 19 अप्रैल 21 को राहुल के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 14 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस दौरान पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.
रंजय हत्याकांड में मामा की पेशी
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप मे जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया, जबकि हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.रूना सिंह उर्फ मामा उर्फ नंद किशोर सिंह 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था, जबकी चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है.