अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले की सुनवाई बुधवार 30 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. अदालत में भाजपा विधायक ढुलू महतो अनुपस्थित थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व एनके सविता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख 18 सितंबर 2023 निर्धारित कर दी.
बता दें कि 14 जुलाई को अदालत ने आरोपी ढुलू महतो के खिलाफ आरोप गठित किया था. धनबाद जिला के एक पूर्व महिला भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर 2015 को विधायक ढुलू महतो ने उसे टुंडू गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया. 23 नवंबर 2018 को महिला नेत्री ने कतरास थाना में इसकी शिकायत की थी. लेकिन कतरास थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की. तब महिला भाजपा नेत्री ने इस मामले में झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर 4 अक्टूबर 2019 को कतरास थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 178/19 दर्ज़ की गई.
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