Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) वर्ष 2017 में बीसीसीएल द्वारा चाइनीज कंपनी से रोड हेडर मशीन की खरीदारी में अधिकारियों द्वारा चीनी कंपनी के साथ षड्यंत्र कर सरकारी नियमों और तय मानकों की अनदेखी कर बीसीसीएल को 11.6 करोड़ का चूना लगाने के चर्चित मामले में मंगलवार 13 दिसंबर को बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टी के लहरी, रुद्रजीत दस गुप्ता,दिनेश चंद्र झा, केसरी किशोर शरण सिन्हा, गिरिजा उपरेती, आलोक मंडल अदालत में सरेंडर करने पहुंचे. परंतु तकनीकी वजहसे उनका सरेंडर अदालत में नहीं हो सका. बचाव पक्ष के अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को आरोपियों को अदालत में सरेंडर कराएंगे.
गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. आदेश के आलोक में सभी आरोपी आज अदालत में सरेंडर करने पहुंचे थे. चार वर्षों के अनुसंधान के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने रोड हेडर मशीन की खरीदारी घोटाले का पर्दाफाश करते हुए श्री लहरी समेत पूर्व अधिकारियों, चाइनीज कंपनी तथा कंपनी के भारतीय एजेंट समेत 17 लोगों के खिलाफ 23 सितंबर 2021 को आरोप पत्र दायर किया था. सीबीआई ने चार पूर्व अधिकारियों को क्लीन चिट दी थी।. 2 दिसंबर 21 को अदालत ने सभी के विरुद्ध संज्ञान लेकर उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था.