Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) दुर्गा पूजा के मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नशा का सेवन व धूम्रपान पर पाबंदी बनी रहेगी. स्वास्थ्य विभाग नशाखोरों सहित पाबंदी का उल्लंघन करनेवालों पर सख्त नजर रखेगा. स्वास्थ्य विभाग के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी सेल की ओर से जिला व प्रखंड स्तर तक उड़न दस्ता तैयार किया गया है.
इस टीम के सदस्य भीड़भाड़ वाले इलाके में अधिनियम के पालन की अपील करेंगे. यदि भीड़ में कोई व्यक्ति सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2013) का उल्लंघन करते पाये गए तो उसे जुर्माना और कैद दोनों की सजा हो सकती है. सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि तंबाकू सेवन की वजह से झारखंड में 5 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसी न किसी कैंसर अथवा कैंसर जनित बीमारी की चपेट में हैं. गुटखा के सेवन से लोगों को माउथ कैंसर हो रहा है. सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान का सेवन न करें. दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें.
बता दें कि धनबाद में कोटपा 2013 लागू होने की वजह से सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन की मनाही है. इस वर्ष भी दुर्गा पूजा में सार्वजनिक स्थल पर गुटखा खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना अथवा दूसरे तंबाकू उत्पाद का सेवन दंडनीय अपराध माना गया है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करेगा. मेला क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध है. ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी.
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