कोर्ट ने पूछा- चोरी रोकने के लिए क्या हुए इंतजाम
15 मई को शपथपत्र के माध्यम से जवाब देने का आदेश
Dhanbad : धनबाद में कोयला चोरी और अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से पूछा कि धनबाद में बंद पड़ी खदानों से कोयला चोरी कैसे हो रही है. इन खदानों में होने वाली मौतों को लेकर कोर्ट ने बीसीसीएल से जवाब तलब किया है. जनहित याचिका पर गुरुवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी. पीठ ने मौखिक रूप से सवाल किया कि आखिर धनबाद में कोयला चोरी क्यों नहीं रुक रही है और अवैध खदानों से ही मौतें भी हो रही हैं.
याचिकाकर्ता विजय कुमार झा की ओर से खंडपीठ को बताया गया था कि धनबाद में सिर्फ 2022 में ही अवैध खनन के दौरान दो दर्जन लोगों की मौत हो गई थी. इन मौतों को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज होती रही हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को न तो मुआवजा मिलता है, न ही अवैध खनन की जांच और कार्रवाई होती है. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने बीसीसीएल प्रबंधन को शपथपत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है.
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