Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार 17 मार्च को पत्नी रूमी देवी का बयान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में दर्ज किया गया. कोट के आदेश के बाद हर्ष सिंह आज सदेह अदालत में उपस्थित थे. अदालत में उनकी ओर से अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने आवेदन देकर कहा कि उनकी जान को खतरा है. लिहाजा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए. दूसरी ओर हर्ष ने इस मामले में निजी वकील के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की प्रार्थना की.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रूमी सिंह अपने ससुर केशव सिंह, पुत्री और पुत्र के साथ अदालत पहुंची थी. अपने बयान में उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 17 को उनके पति रंजय सिंह स्कूटी से राजा यादव के साथ मेंशन से चाणक्य नगर स्थित फ्लैट जा रहे थे कि रामेश्वर तिवारी के घर के समीप दो हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. दोनों हमलावर हर्ष सिंह के आदमी थे. हर्ष सिंह ने साजिश रचकर पति की हत्या करा दी है. राजा यादव ने मेरे जेठ संजय सिंह को फोन कर जानकारी दी थी.
सूचना मिलने पर संजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और घायल रंजय सिंह को सेंट्रल अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्त घोषित कर दिया था. पति की मौत की खबर उन्हे रात आठ -नौ बजे जेठ संजय सिंह ने दी थी. इस घटना से एक डेढ माह पहले हर्ष सिंह से पति की गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हुआ था. सुनवाई के दौरान हर्ष सिंह हाजिर थे, जिन्हें रूमी देवी ने पहचानने का दावा किया. नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे रूमी देवी ने नहीं पहचाना.
बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शर्मा ने किया. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरुद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर किया था, जबकि चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या करीब 5.30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गई थी.