Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) रास्ते में गोबर फेंकने के विवाद को लेकर 50 वर्षीय विमल की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने के पांच आरोपियों को आज धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने कांड के नामजद आरोपी मंगल विहार कॉलोनी निवासी पिता सुदामा यादव, उनके पुत्र राकेश कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, विकास कुमार यादव एवं रूपेश कुमार यादव को हत्या के जुर्म मे उम्रकैद एवं दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।25 फरवरी को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था.
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की थी. प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई संतोष यादव की लिखित शिकायत पर धनबाद थाने में 1 जून 2021 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 31 मई 21 की सुबह साढे सात बजे विमल यादव दूध बेचने गया था. 8बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे फोन कर बताया कि उसका भाई घायल अवस्था में मंगल विहार कॉलोनी के के नाला में गिरा हुआ है. प्राथमिकी में आरोप है कि मंगल विहार कॉलोनी निवासी उपरोक्त आरोपियों ने उनके बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया व भाग अनुसंधान के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी को रुपेश यादव की निशानदेही पर बरामद किया था. सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं. सुदामा यादव पिता, जबकि सभी उनके पुत्र हैं.