Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) जिले के कुमारधुबी में करीब 3.5 वर्ष पहले 13 वर्ष की नाबालिक के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अनिल भुइयां ऊर्फ टूबरा भुइयां को कोर्ट ने 13 सितंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 10 रुपए जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश (धनबाद) प्रभाकर सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद सजा पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने अनिल भुइयां को सोमवार को दोषी करार दिया था.
इस मामले में पीड़िता के बयान पर 18 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 13 मार्च 2019 को पीड़िता मोहल्ले में ही एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद रात 10 बजे अपने घर लौट रही थी. रास्ते में उसे अकेला देख कर टुबरा भुइयां व तीन अन्य आरोपियों ( नाबालिग) ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.
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